जगदलपुर inn24 ( रविंद्र दास)पुलिस ऑडिटोरियम में उप संचालक अभियोजन आर.के. मिश्रा, एडीपीओ प्रमोद धृतलहरे एवं एडीपीओ टी.आर. भारती के द्वारा नये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य संहिता के संबंध में 01 दिवसीय जिला स्तरिय क्षमता विस्तार कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक शशीमोहन सिंह की उपस्थिति एवं मार्गदर्शन में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नांकित विषयों पर व्याख्यान/मार्गदर्शन दिया गया:-
⚫ भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओं से प्रारुप में भिन्नता।
⚫ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 से प्रारुप में भिन्नता।
⚫ भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से प्रारुप में भिन्नता। उक्त कार्यशाला में प्रशिक्षण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों से लेकर प्रधान आरक्षक स्तर के कुल 132 अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यशाला के समापन में पुलिस अधीक्षक जिला बस्तर द्वारा शब्द दण्ड संहिता से न्याय संहिता होना ही अपने आप में एक नये युग का आगमन है जो नागरिक हितैषी है और हमें और संवेदनशील पुलिसिंग की ओर बढ़ने का संदेश देता है। उक्त विषय की दूसरे एवं तिसरे चरण की कार्यशाला दिनांक 07.02.2024 एवं 10.02.2024 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।